केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल (सीएपीएफ) कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और वह यह कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों में उन्हीं लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में काम करते हैं. इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है.

केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के उन सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का आदेश दिया है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी, 2004 से पहले शुरू हुई थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने केंद्र को दिए आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था.

2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को होगा फायदा

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के कर्मचारियों द्वारा दायर 82 याचिकाओं पर सुनाया है. याचिकाकर्ताओं ने 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की थी, लेकिन उस तिथि से पहले अपने पदों के लिए आवेदन किया था.

1 जनवरी 2004 से एनपीएस हुआ था लागू

याचिकाकर्ताओं के वकील अंकुर चिब्बर ने तर्क दिया कि केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल में विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन जून 2002 में जारी किया गया था. चयन प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों को अक्टूबर 2004 से 2005 तक की अवधि के दौरान नियुक्तियों की पेशकश की गई थी. इस बीच, 22 दिसंबर, 2003 को एक अधिसूचना द्वारा केंद्र ने 1 जनवरी, 2004 से नई अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू किया था.

दिसंबर 2003 तक भर्ती कर्मियों को मिल था लाभ

याचिकाकर्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना के लाभों की मांग करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें 17 फरवरी, 2020 के एक कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर अस्वीकार कर दिया गया था. इसके तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों तक सीमित थे, जो 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किए गए थे और जिनका चयन किया गया था. परिणाम 1 जनवरी, 2004 को या उससे पहले घोषित किए गए थे.

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