PNB Scam: भगोड़े नीरव मोदी की होगी भारत वापसी? अभी यूके में जेल में है महाघोटालेबाज

PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी जल्द ही भारत वापस नहीं आ रहा है. बावजूद इसके कि वह प्रत्यर्पण की लड़ाई में ब्रिटेन की सभी अदालती लड़ाई हार चुका है. 51 वर्षीय नीरव मोदी ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में अपील की थी और हार गया था.

नीरव की नहीं हुई भारत वापसी

15 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की नीरव की अर्जी खारिज कर दी गई थी. ब्रिटेन के प्रत्यर्पण प्रक्रिया के अनुसार, ब्रिटेन के गृह सचिव के पास उसे हटाने के लिए उस तारीख से 28 दिन थे. 28वें दिन की समय सीमा आई और चली गई, लेकिन नीरव भारत की वापसी नहीं हुई. नीरव मोदी ब्रिटिश की एक जेल में है और उसने जमानत अर्जी नहीं दी है. क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को टीओआई को बताया कि जब नीरव की यूके प्रत्यर्पण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी, तब एक और कानूनी मामला फिलहाल उसके निष्कासन को रोक कर रहा था. नीरव मोदी पर यूके प्रत्यर्पण की कार्यवाही समाप्त हो गई है, लेकिन फिलहाल उसका निष्कासन कानून वर्जित है. इसमें कुछ और कानूनी मामला शामिल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या है.

नीरव ने ब्रिटेन में शरण के लिए किया होगा आवेदन!

टीओआई ने लंदन में 39 एसेक्स चैंबर्स के साथ बैरिस्टर करिश्मा वोरा से बात की, जिन्होंने उक्त जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नीरव मोदी ने शरण के लिए आवेदन किया होगा. मैं किसी अन्य कानूनी कारण के बारे में नहीं सोच सकता, जो उसे प्रत्यर्पित किए जाने से रोक सके. नीरव का आवेदन प्रक्रिया में हो सकता है, जो धीरे-धीरे अपील के सभी चरणों से गुजरेगा या उन प्रक्रियाओं को समाप्त किया जा सकता है. यदि नीरव के शरण के दावे को स्वीकार कर लिया गया है, तो उसे यूके में रहने का अधिकार मिल जाएगा. बताया गया कि नीरव अभी भी यूके में जेल में है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि उसे शरण दी गई है, अन्यथा उसे जेल से रिहा कर दिया गया होता.

प्रत्यर्पण को रोकने की मांग को लेकर नीरव से कोई नहीं मिला आवेदन

इसी तरह के मामलों पर काम करने वाले एक प्रत्यर्पण बैरिस्टर ने टीओआई को बताया कि नीरव के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ नए सबूत भी हो सकते हैं या भारत से उसे हटाने से रोकने के नए सबूत भी हो सकते हैं. मानवीय संरक्षण उन व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है जो शरणार्थी समझौते के तहत सुरक्षा के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन जिन्हें गंभीर जोखिम हो सकता है. यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रवक्ता ने टीओआई को बताया कि उन्हें नियम 39 के तहत नीरव से कोई आवेदन नहीं मिला है, जिसमें अदालत से उसके प्रत्यर्पण को रोकने की मांग की गई हो. नीरव पर भारत ने अपनी कंपनियों के माध्यम से पीएनबी को 6,498 करोड़ रुपये की ठगी करने, साथ ही उस धोखाधड़ी की आय को वैध बनाने और सबूतों और गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है.

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