1 जनवरी, 2004 से लागू नई पेंशन प्रणाली (NPS) अंशदान आधारित पेंशन योजना. इसमें कर्मचारी के साथ-साथ सरकार भी अंशदान देती है. वहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले लिये गये अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होती है और यह पूरी राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी. आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं. इससे राज्यों के स्तर पर राजकोष के परिदृश्य को लेकर एक बड़ा जोखिम मंडरा रहा है. इसके अनुसार, वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिये स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में पेंशन मद में ऐसी देनदारी पैदा करेंगे, जिसके लिये वित्त की व्यवस्था नहीं है.